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वायरल आर्डर: तहसीलदार कटेकल्याण का अनोखा कथित आदेश, ग़ैर आदिवासी से शादीशुदा महिला ST आरक्षण की पात्र नहीं

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के कटेकल्याण तहसीलदार का एक कथित आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक महिला को यह कहते हुए ST (आदिवासी) आरक्षण से वंचित कर दिया कि वह ग़ैर आदिवासी व्यक्ति से शादीशुदा है।

आदेश के अनुसार, तहसीलदार ने यह माना कि ग़ैर आदिवासी से शादी करने के कारण महिला ST आरक्षण की पात्र नहीं है।

जनपद का कहना है कि त्रुटिवश ऐसा आदेश निकला है। लेकिन सवाल ये है कि किसी आदिवासी महिला के ग़ैर आदिवासी से विवाह करने पर वह कैसे आरक्षित एसटी सीट पर चुनाव लड़ने की अपात्र हो जायेगी।

Desk idp24

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