Chhattisgarh

MP में 6 नवंबर से सख्ती: अब पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट, नहीं तो कटेगा चालान

MP News: मध्य प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों के लिए एक अहम नियम 6 नवंबर से लागू होने जा रहा है। MP Helmet Rule 2025 के तहत अब बाइक या स्कूटी पर पीछे बैठने वाले (पिलियन राइडर) को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर पीछे बैठा व्यक्ति 4 साल से अधिक उम्र का है और हेलमेट नहीं पहना है, तो वाहन चालक को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

ADG PTRI के निर्देशों के बाद यह सख्त अभियान पूरे प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए विशेष चेकिंग जोन तैयार किए हैं, जहां वाहन चालकों और उनके साथ बैठने वालों की जांच की जाएगी। नियम तोड़ने पर मौके पर ही चालान काटा जाएगा।

अब तक अक्सर देखा गया है कि चालक तो हेलमेट पहन लेते हैं, लेकिन पीछे बैठने वाले इसे नजरअंदाज कर देते हैं। नई व्यवस्था के तहत यह लापरवाही नहीं चलेगी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं में पिलियन राइडर की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है, जितनी चालक की। हेलमेट पहनने से सिर की चोटों के खतरे में 70% तक कमी आती है।

ट्रैफिक विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग की आदत डालें। नियम का मकसद जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाना है। इसलिए 6 नवंबर से पहले अपने वाहन के लिए दोनों हेलमेट तैयार रखें और बिना हेलमेट सवारी से बचें।

Desk idp24

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