ChhattisgarhKanker

कलेक्टर ने सामुदायिक भवन निर्माण कार्यों के लिए 45 लाख रूपये स्वीकृत

कांकेर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर एवं परिसर के आसपास 200 मीटर की दूरी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1) के तहत् कलेक्ट्रेट परिसर एवं परिसर के आसपास की उक्त दूरी तक किसी भी प्रकार की धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जूलूस, नारेबाजी को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है, जो 31 दिसम्बर 2022 तक प्रभावशील रहेगा।

सामुदायिक भवन निर्माण कार्यों के लिए 45 लाख रूपये स्वीकृत

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत् मार्गदर्शिका में निहित निर्देशों एवं प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया के अनुशंसा पर कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के सामुदायिक भवन निर्माण कार्यों के लिए 45 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है।

भानुप्रतापपुर विकासखण्ड अंतर्गत चिल्हाटी आदिवासीपारा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपये, भैंसाकन्हार-डू में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 05 लाख रूपये, भीरागांव में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपये, चिल्हाटी साहूपारा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपये और कोरर साहूपारा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

Surendra Sahu

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!