Chhattisgarh

CG News: अंबेडकर अस्पताल घोटाले में FIR पर रोक नहीं, हाईकोर्ट सख्त

रायपुर। अंबेडकर अस्पताल घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में सीटी स्कैन और गामा कैमरे की खरीदी से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में FIR की अनुशंसा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

यह याचिका तत्कालीन संयुक्त निदेशक-सह-अधीक्षक डॉ. विवेक चौधरी द्वारा दायर की गई थी। मामले में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी संभावित आरोपी को आपराधिक कार्यवाही शुरू होने से पहले अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि कानून के तहत FIR दर्ज होने से पहले सुनवाई का प्रावधान नहीं है।

मामला डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में अत्याधुनिक न्यूक्लियर मेडिसिन डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना और उपकरण खरीद से जुड़ा है। वर्ष 2018 में एक निजी कंपनी द्वारा प्रस्ताव दिए जाने के बाद इस प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। इसके बाद जांच समिति का गठन किया गया और अगस्त 2021 में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुशंसा की गई।

जस्टिस बिभु दत्त गुरु की अदालत ने कहा कि जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिलते हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन शामिल है। ऐसे में विस्तृत जांच जरूरी है और इस स्तर पर कोर्ट का हस्तक्षेप जांच को बाधित कर सकता है।

अंबेडकर अस्पताल घोटाला मामले में हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब आगे की जांच का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि दोष तय होना जांच और ट्रायल के बाद ही संभव है।

Desk idp24

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