Chhattisgarh

CG Property Tax: टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ी, 30 अप्रैल तक राहत

रायपुर: छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वाले नागरिकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब टैक्स भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। इस फैसले से उन लोगों को फायदा मिलेगा, जो तय समय सीमा में अपना टैक्स जमा नहीं कर पाए थे।

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30 अप्रैल के बाद देना होगा अतिरिक्त शुल्क

प्रशासन ने साफ किया है कि नई अंतिम तिथि के बाद टैक्स जमा करने पर 17 प्रतिशत सरचार्ज लगाया जाएगा। ऐसे में नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे तय समय सीमा के भीतर ही भुगतान कर लें, ताकि अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचा जा सके।


लक्ष्य पूरा न होने पर लिया गया फैसला

दरअसल, निर्धारित समय में राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सभी नगरीय निकायों को 30 दिन का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है।


करदाताओं को मिलेगा सीधा लाभ

इस फैसले से हजारों करदाताओं को राहत मिलेगी। अब वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 30 अप्रैल तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकेंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते टैक्स जमा कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।

Surendra Sahu

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