Chhattisgarh

बृजमोहन अग्रवाल : ब्रह्मानंद के अपमान का बदला जनता लेगी

 रायपुर  : भानुप्रतापपुर में भाजपा अपने चुनावी कार्यालय खाेल रही है। पार्टी की तरफ से इस विधानसभा के प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल ने इनका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा ये कार्यालय नहीं विजय चौकियां हैंं। यहां से भाजपा के सैनिक चुनावी मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। भानुप्रतापपुर के सिंधु भवन में बीजेपी ने ऐसी ही विजय चौकी बनाई है।

कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बृजमोहन ने कहा- यहां उपस्थित सभी लोग हमारे सैनिक हैं। हमें पूरी विधानसभा में कांग्रेस के इस दुष्प्रचार को रोककर उनकी कुंठित मानसिकता व विफल नीतियों को उजागर करने का काम करना है। कांग्रेसियों को चैलेंज करते हुए बृजमोहन ने कहा कि चुनाव के मैदान में आकर लड़ो, किसी प्रत्याशी को झूठे आरोपों से बदनाम करके चुनाव नहीं जीत पाओगे।

दुर्गुकोंदल मंडल में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं उपचुनाव प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, ये चुनाव नहीं है, ये धर्मयुद्ध है। ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है और हमें न्याय का साथ देना है। कांग्रेस ने हमारे भाई ब्रह्मानंद नेताम को बदनाम करने की कोशिश की। जिसने हमारे भाई/बेटे ब्रह्मानंद नेताम को बदनाम करने की कोशिश की। हम सबको मिलकर कांग्रेस को सबक सिखाना है।

कांग्रेस बोली- मासूम बच्ची का बलात्कारी ब्रह्मानंद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाजपा के इस चुनावी युद्ध में बयानों की सियासी जवाबी फायरिंग की है। उन्होंने कहा – 2023 में भाजपा का चेहरा बलात्कारी ब्रह्मानंद होगा, रमन सिंह, बृजमोहन बलात्कारी का प्रचार कर रहे। मोहन मरकाम ने कहा कि 15 साल की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार का आरोपी ब्रह्मानंद नेताम भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा का अभी तक प्रत्याशी बना हुआ है यह भाजपा का महिला विरोधी घृणित चेहरा है। भाजपा के बड़े-छोटे नेता बलात्कार के आरोपी ब्रह्मानंद नेताम के लिये वोट मांग रहे है।

उन्होंने भाजपा प्रभारी ओम माथुर पर तंज कसते हुये पूछा 2023 में ओम माथुर कितने आपराधियों को प्रत्याशी बनायेगी? क्या 2023 में भाजपा का चेहरा रेपिस्ट होगा, अपराधी होगा? भाजपा को पता था ब्रह्मानंद नेताम रेप, गैंगरेप, पॉस्को एक्ट का फरार आरोपी है? भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर झारखंड के टेल्को थाना क्षेत्र में प्राथमि क्रमांक 84/2019 धारा दिनांक 15.05.2019 धारा 366ए, 376, 376(3), 376डीबी,120बी भादवि, 4,6, पॉक्सो एक्ट एवं 4,5,6,7,9 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। दूसरी तरफ भाजपा ने इस पूरे केस को फर्जी बताया है।

Desk idp24

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