ChhattisgarhRaipur

वित्त विभाग ने जारी किया आदेश…अब सीधी भर्ती के पहले अनुमति लेना जरूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों के लिए सीधी भर्ती के नए पदों पर भर्ती के पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी जरूरी होगी। वित्त विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि, समय-समय पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों और अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने से पहले वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

Related Articles

निर्देश में साफ कहा गया है कि, रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समुचित प्रशासनिक सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन की ओर से विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति ली जाएं।

वित्त विभाग ने अपने आदेश में साफ कहा है कि 31 मार्च, 2022 के बाद और इस आदेश के जारी होने के मध्य जिन पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं उन पर भर्ती की कार्यवाही नियमानुसार जारी रहेंगी तथा ऐसे प्रकरणों में वित्त विभाग की पृथक से अनुमति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

Surendra Sahu

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!