ChhattisgarhRaipur

RAIPUR : बेबीलॉन केपिटल तेलीबंधा के दुकानों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा भू-संपदा ( विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 36 एवं 37 के तहत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ‘‘बेबीलॉन केपिटल’’ तेलीबंधा रायपुर के प्रोजेक्ट में दुकानों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।

गौरतलब है कि भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 (1) में वर्णित प्रावधानों के तहत रेरा में पंजीयन किये बिना प्रमोटर द्वारा किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में यथास्थित भू-खण्ड, अपार्टमेंट या भवन आदि को किसी भी रीति में विज्ञापित विपणित, बुक, विक्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना अथवा क्रय के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ‘‘बेबीलॉन केपिटल’’ तेलीबंधा रायपुर के प्रोजेक्ट में दुकानों के क्रय-विक्रय के लिए रेरा में पंजीयन नहीं हुआ है।

रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ‘बेबीलॉन केपिटल तेलीबांधा के प्रमोटर मेसर्स होटल बेबीलॉन केपिटल प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर परमजीत सिंह खनूजा के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक-एम-पीआरओ-2023-01935 की सुनवाई के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आने पर भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-36 एवं धारा-37 अंतर्गत प्रोजेक्ट में दुकानों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।

Surendra Sahu

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!