BilaspurChhattisgarh

जग्गी हत्याकांड में आर्डर कॉपी जारी, 22 में से 12 की उम्र कैद बरकरार

Related Articles

बिलासपुर। रायपुर के बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों की अपील ख़ारिज कर दी थी। अब इस मामले में आर्डर कॉपी जारी हो चुकी है। आर्डर के अनुसार ट्रायल कोर्ट की सजा बरकरार रखी गई है। पूर्व में दी गई किसी की भी सजा को बढ़ाया नहीं गया है।

इस मामले में जिन आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार राखी गई है उनमें चिमन सिंह, याहया ढेबर, अभय गोयल, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, राकेश कुमार, अशोक सिंह भदौरिया, रविंद्र सिंह, नरसी सिंह, सत्येंद्र सिंह, विवेक सिंह, लाला भदौरिया, सुनील गुप्ता, अनिल चौधरी, व हरिश्चंद्र शामिल हैं।

इन्हें धारा 302 के तहत सजा सुनाई गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। इन आरोपियों में से एक विक्रम शर्मा की मौत हो चुकी है। इसी तरह पुलिस अधिकारी राकेश चंद्र त्रिवेदी, सी के पांडे और अमरीक सिंह गिल को धारा 120 बी और 193 आईपीसी के तहत 5 साल की सजा दी गई थी। यह सजा भी हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है।

सूर्यकांत तिवारी, जामवंत, श्याम सुंदर, विनोद सिंह, विश्वनाथ राजभर और अविनाश को भी पांच-पांच साल की सजा के साथ एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। ट्रायल कोर्ट में दी गई यह सजा भी हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। आरोपियों ने अपनी सजा रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इसी अपील पर विचार किया। कोर्ट में किसी भी आरोपी की सजा बढ़ाने के लिए कोई अपील नहीं की गई थी।

Desk idp24

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!