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मैरिटल रेप पर मोदी सरकार का रुख स्पष्ट : सुप्रीम कोर्ट में रखी 3 बड़ी दलीलें, अपराध मानने से किया इनकार

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानती है। आज शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए अन्य “उचित दंडात्मक उपाय” मौजूद हैं। सरकार ने कहा कि, मैरिटल रेप को अपराध घोषित करना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मैरिटल रेप का मुद्दा कानूनी से ज़्यादा सामाजिक चिंता का विषय है, क्योंकि इसका समाज पर सीधा असर पड़ता है।

बता दें कि, सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में मैरिटल रेप के मामलों के संदर्भ में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 की वैधता के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित निर्णय के खिलाफ अपील की समीक्षा कर रहा है। पिछले साल, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 की वैधता के बारे में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जो मैरिटल रेप के मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित फैसले से संबंधित है।

केन्द्र सरकार ने कहा कि, मैरिटल रेप के मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ उचित परामर्श या सभी राज्यों के विचारों पर विचार किए बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसने स्वीकार किया कि केवल विवाह के माध्यम से महिला की सहमति प्राप्त करना उल्लंघन की संभावना को नकारता नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप दंडात्मक परिणाम होने चाहिए। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि, विवाह के भीतर इस तरह के उल्लंघन के नतीजे विवाह के बाहर होने वाले उल्लंघनों से अलग होते हैं। इसने इस बात पर जोर दिया कि पति-पत्नी के बीच उचित यौन संबंधों की निरंतर अपेक्षा होती है, लेकिन इससे पति को पत्नी की इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं मिल जाता। सरकार ने संकेत दिया कि ऐसे कृत्यों के लिए दंडात्मक कानूनों के तहत पति को दंडित करना अत्यधिक और असंगत हो सकता है।

महिलाओं के खिलाफ क्रूरता को दंडित करने वाले कानून शामिल

केंद्र सरकार ने कहा है कि, संसद ने पहले ही एक व्यवस्था स्थापित कर दिया है जो विवाह के भीतर एक महिला की सहमति की सुरक्षा करता है। इस व्यवस्था में विवाहित महिलाओं के खिलाफ क्रूरता को दंडित करने वाले कानून शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 भी लागू है।

दिल्ली HC ने प्रावधान को कर दिया खारिज  

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर खारिज कर दिया, जबकि न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर ने इसे बरकरार रखा। जुलाई में, सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 23 मार्च के फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसने अपनी पत्नी के साथ दुष्कर्म और जबरन संबंध बनाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत दुष्कर्म के आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया था।

Desk idp24

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