ChhattisgarhRaipur

निगम आयुक्त ने विज्ञापन एजेंसियों को दिए सख्त निर्देश, 10 दिनों में करनी होगी विज्ञापन ढांचों की सुरक्षा जांच

रायपुर। नगर निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप ने सभी पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों को विज्ञापन ढांचों की संरचनात्मक सुरक्षा जांच के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति और विज्ञापन स्वीकृति अवधि पूरी होने के मद्देनज़र दिए गए हैं।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सभी यूनिपोल, होर्डिंग, गेन्ट्री, कियोस्क सहित अन्य विज्ञापन संरचनाओं की जांच प्रमाणित संरचनात्मक अभियंता से कराना अनिवार्य है। जमीन पर लगे ढांचों की नींव की मजबूती की जांच कर रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर नगर निगम कार्यालय में जमा करनी होगी। वहीं, भवनों की छतों पर लगे मीडिया स्ट्रक्चर्स के फाउंडेशन और एंकरिंग सिस्टम की भी विशेष रूप से जांच करानी होगी और संरचना सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।

सुरक्षा को लेकर दिए गए अन्य निर्देश:

  • ढांचों में किसी भी प्रकार की क्षति, जंग, झुकाव या वेल्डिंग की कमजोरी पाए जाने पर तत्काल मरम्मत या संरचना हटाना अनिवार्य।
  • बिजली और अग्नि सुरक्षा उपायों का भौतिक सत्यापन कर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।
  • प्रतिदिन फ्लैक्स की जांच कर फटे फ्लैक्स तत्काल हटाए जाएं ताकि तूफान या हवा में गिरकर दुर्घटना की आशंका न रहे।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का पालन जनहित और सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिगत अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। उल्लंघन की स्थिति में संबंधित एजेंसी के विरुद्ध प्रशासनिक और विधिक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही भविष्य में अनुमतियां भी निरस्त की जा सकती हैं।

Desk idp24

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