ChhattisgarhRaipur

कोर्ट का बड़ा फैसला: तीन आरोपियों को नशे की तस्करी में सजा

रायपुर। राजधानी रायपुर के जिला न्यायालय ने मंगलवार को नशे की तस्करी के तीन मामलों में सख्त फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए 5 से 10 साल की सश्रम कारावास और लाखों रुपये का जुर्माना लगाया। यह निर्णय जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज सिन्हा की अदालत से सुनाया गया।

तीनों मामलों का पूरा विवरण

पहला मामला कबीर नगर थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ बाबू के पास से 310 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। अदालत ने उसे 10 साल की सजा और ₹1 लाख जुर्माना लगाया।

दूसरा मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है। आरोपी धरम रंधावा से पुलिस ने 1 किलो 50 ग्राम गांजा और 4 ग्राम हेरोइन जब्त की। उसे 5 साल की सजा और ₹50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई।

तीसरे और सबसे चर्चित मामले में आरोपी साजन यादव से 700 किलो गांजा बरामद हुआ था। अदालत ने इस गंभीर अपराध पर उसे 10 साल की सजा सुनाई।

अदालत का संदेश और पुलिस कार्रवाई

अदालत ने स्पष्ट कहा कि समाज में बढ़ती नशे की लत का बड़ा कारण तस्करी है। ऐसे मामलों में नरमी अपराधियों को बढ़ावा देगी, इसलिए कठोर दंड आवश्यक है।

इन मामलों में पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को अंतिम फैसला आया।

Surendra Sahu

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!