ChhattisgarhRaipur

सुप्रीम कोर्ट से आदिवासी समाज को बड़ा झटका, 58 प्रतिशत आरक्षण पर कही ये बात

 रायपुर: छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर मचा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी ओर 55 प्रतिशत आरक्षण को लेकर मांगे गए स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने खारीज कर दिया है। वहीं, कोर्ट ने इस याचिका पर सभी पक्षों से जवाब प्रस्तुत करने का ​आदेश दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च को अगली सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

Related Articles

सुप्रीम कोर्ट के इंकार पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि यह एक सामान्य विधायी प्रक्रिया है। हमारी सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गयी है और प्रारंभिक तौर पर स्टे की मांग की थी, जिस इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख दी है । सारे पक्षो की सुनवाई के बाद फैसला आएगा। इसलिए अभी झटके वाली कोई बात नहीं है और हमें पूरा भरोसा न्याय मिलेगा।

Surendra Sahu

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!