Chhattisgarh

रायपुर में अवैध प्रचार पर कार्रवाई, 6 संस्थानों पर 29,000 रुपये का जुर्माना

रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम ने नगर निवेश विभाग के सहयोग से अवैध प्रचार विज्ञापन पर सख्त कार्रवाई की है। नगर पालिक निगम के आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 3 की टीम ने अभियान चलाकर शासकीय संपत्ति पर अवैध प्रचार चस्पा करने वाले संस्थानों को नोटिस जारी किया और नियमानुसार जुर्माना लगाया।

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जुर्माना की राशि और संस्थान

अभियान के दौरान जोन 3 के कमिश्नर प्रीति सिंह के मार्गदर्शन तथा कार्यपालन अभियंता सुशील मोडेस्टस, सहायक अभियंता नरेश साहू और उप अभियंता अक्षय भारद्वाज की उपस्थिति में कार्रवाई की गई। कुल 6 संस्थानों के संचालकों पर जुर्माना लगाया गया, जिसमें शामिल हैं:

फिजियो केयर: 5,000 रुपये

ओम मोटर गैरेज: 3,000 रुपये

हैंड्स अप: 2,000 रुपये

कॉस्मो एक्सपो: 4,000 रुपये

रिवाज: 7,000 रुपये

आरम्भ प्री स्कूल: 8,000 रुपये

इस प्रकार कुल जुर्माना राशि 29,000 रुपये है। सभी संस्थानों को नोटिस जारी करते हुए भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी गई।

नगर निगम की चेतावनी और उद्देश्य

नगर निगम ने स्पष्ट किया कि शासकीय संपत्ति पर किसी भी प्रकार के अवैध प्रचार या विरूपण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर और कठोर कार्रवाई की जाएगी। आम जनता और संस्थानों से अपील की गई है कि वे केवल अनुमत स्थानों पर ही प्रचार सामग्री लगाएं और नियमानुसार कार्य करें।

Surendra Sahu

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