Chhattisgarh

CG News : डिप्टी कलेक्टर पर एफआईआर दर्ज…जानें क्या है मामला…!!

 कोरिया। जल संसाधन विभाग की शासकीय जमीन को निजी व्यक्ति के नाम पर चढ़ाकर नामांतरण करने वाले वर्तमान डिप्टी कलेक्टर, जल संसाधन विभाग के एसडीओ, सब इंजीनियर के खिलाफ अपराध दर्ज करवाने के निर्देश कलेक्टर विनय लंगेह ने दिए हैं। इसके साथ ही नामांतरण शून्य कर नामांतरित भूमि को वापस जल संसाधन विभाग के नाम पर चढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि यह पूरा मामला बैकुंठपुर जिला मुख्यालय के पास झुमका बांध किनारे स्थित ग्राम सागरपुरा का है। यहां शासकीय भूमि को निजी व्यक्ति के नाम कर दिया गया था। ग्राम सागरपुर में भूमि खसरा नंबर 442/2, रकबा 0.097 हेक्टेयर,खसरा नंबर 442/3 रकबा 0.089 हेक्टेयर जल संसाधन विभाग के नाम पर सन 1975 से दर्ज हैं। उक्त भूमि को पटवारी रिकार्ड में 442/2 रकबा 0.097 हेक्टेयर को किशनुराम, उदेराम, भैयालाल एवं बुधियारो के नाम से सुधार कर चढ़ाया गया है।

 खसरा नंबर 442/3 रकबा 0.089 हेक्टेयर को किशनुराम के नाम से चढ़ाया गया हैं। जिसके के लिए न्यायालय तहसीलदार बैकुंठपुर के पदनाम से तहसीलदार ऋचा सिंह ( अब वर्तमान में कोरबा में डिप्टी कलेक्टर) के द्वारा 2 मार्च 2021 को व 5 दिसंबर 2021 को आदेश पारित किया गया था। आदेश पारित होने के बाद अभिलेख दुरस्त करवाया गया।

 बताया जाता है कि विधि विरुद्ध तरीके से शासकीय भूमि का नामांतरण निजी व्यक्ति के नाम से करने से नाराज गांव के ग्रामीणों ने मोर्चा खोला था। तहसीलदार के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर के न्यायालय में अपील की थी। जिसमें विधि विरुद्ध तरीके से शासकीय भूमि का नामांतरण कर निजी व्यक्ति के नाम पर चढ़ाने के चलते नामांतरण निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उक्त शासकीय भूमि के रिकार्ड में निजी व्यक्तियों का नाम विलोपित कर वापस जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लगेंह की अदालत ने दिए हैं।

 साथ ही कलेक्टर विनय लंगेह ने जल संसाधन विभाग बैकुंठपुर के कार्यपालन अभियंता को निर्देशित किया है कि तत्कालीन तहसीलदार बैकुंठपुर ऋचा सिंह, तत्कालीन एसडीओ जल संसाधन विभाग बैकुंठपुर आरसी सोनी, तत्कालीन उप अभियंता जल संसाधन विभाग आरसी जैन, तत्कालीन अमीन जलसंसाधन विभाग वैद्यनाथ शर्मा बैकुंठपुर के खिलाफ अपराध दर्ज करवा इसका पालन/ प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है। साथ ही तहसीलदार बैकुंठपुर को 7 दिनों के भीतर वापस जल संसाधन विभाग के नाम उक्त भूमि का भू अभिलेख में नाम दर्ज कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

बता दे कि जल संसाधन विभाग में कार्यरत एसडीओ, सब इंजीनियर और अमीन अब सेवानिवृत हो चुके हैं। इसके अलावा तत्कालीन तहसीलदार ऋचा सिंह अब डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। वर्तमान में उनकी पदस्थापना कोरबा जिले में हैं। साथ ही आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन तहसीलदार बैकुंठपुर ऋचा सिंह के खिलाफ विभागीय जांच संस्थित करने के लिए अनुशंसा पत्र भेजने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

Desk idp24

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!