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अंकित सक्सेना हत्याकांड के 3 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

नई दिल्ली। दिल्‍ली में साल 2018 में हुए अंकित सक्सेना हत्याकांड मामले में तीस हजारी कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उसकी पत्नी शहनाज बेगम को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों दोषियों पर 50- 50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट ने कहा कि दोषियों की उम्र, आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही है। जुर्माने की रकम अंकित सक्सेना के परिवार को दी जाएगी।

क्‍या है पूरा मामला

1 फरवरी 2018 को 23 वर्षीय फोटोग्राफर अंकित को उसकी 20 वर्षीय प्रेमिका के परिवार ने पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके के रघुबीर नगर में मार डाला था। पुलिस ने कहा था कि अंकित को अली, बेगम, उनके नाबालिग बेटे और उनके रिश्तेदार मोहम्मद सलीम ने 10-15 मिनट तक पीटा था। परिजन उसे अस्पताल लेकर गए थे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

अंकित दो आरोपियों अकबर अली और शहनाज बेगम की बेटी के साथ रिश्ते में था, जो कथित तौर पर इस रिश्ते के विरोधी थे, क्योंकि दोनों अलग-अलग धर्मों से थे। तीसरा आरोपी महिला का चाचा था।

Surendra Sahu

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