National

दिल्ली सेवा बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी दिल्ली सरकार : CM केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी में अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती यानी सेवाओं पर नियंत्रण के मसले पर संसद की ओर से हाल ही में पारित नए कानून को चुनौती देगी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को अपनी याचिका में संशोधन कर अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती यानी सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित अध्यादेश के बजाय हाल ही में संसद की ओर से पारित कानून को चुनौती देने की अनुमति दे दी है। दिल्ली सरकार ने शीर्ष न्यायालय से इस मसले पर केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी थी, ताकि नये कानून के प्रावधानों को चुनौती दे सके. पीठ ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

Desk idp24

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!