ChhattisgarhRaipur

शासकीय कर्मचारी की मृत्यु पर अनुग्रह राशि नियमों में संशोधन…मिलेगा 50 हजार की सहायता

रायपुर। वित्त विभाग ने शासकीय अधिकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उनके आश्रित परिजनों को अनुग्रह राशि की स्वीकृति के डेढ़ दशक पुराने निर्देश संशोधित किए हैं। सेवारत की मृत्यु पर 50हजार दिए जाएंगे । इसमें आत्महत्या के प्रकरण में भी यही राशि दी जाएगी। मृतक के परिजनों को यह राशि 15 दिनों के भीतर दी जाएगी। यह आदेश वित्त सचिव मुकेश बंसल ने जारी किया है।

Desk idp24

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