मरवाही हत्याकांड: जमीन विवाद में आरोपी दोषी, उम्रकैद की सजा..
गौरेला पेंड्रा मरवाही:- आपसी जमीन विवाद को लेकर पड़ोसी की दिनदहाड़े टंगिया मारकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है।

मिली जानकारी के अनुसार घटना 23 दिसंबर 2023 की है। मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम कटरा, धनुहारटोला निवासी आरोपी बरतू धनुहार (65 वर्ष), पिता जगनलाल पर आरोप था कि उसने अपने पड़ोसी घीसलु धनुहार पर लोहे के धारदार टंगिया से हमला कर दिया। घटना के दिन सुबह करीब 10:30 बजे घीसलु धनुहार सड़क से होकर अपने घर लौट रहा था, तभी जमीन विवाद को लेकर आरोपी वहां पहुंचा और अचानक उसकी गर्दन पर टंगिया से वार कर दिया।
हमले में गंभीर रूप से घायल घीसलु धनुहार की कुछ ही देर में मौत हो गई। घटना की सूचना परिजनों ने तत्काल डायल 112 को दी। जब तक पुलिस टीम मौके पर पहुंची, आरोपी खून से सना टंगिया लेकर शव के पास ही बैठा मिला।
मरवाही थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने आरोपी बरतू धनुहार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया।






