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पटना बम ब्लास्ट केस: कोर्ट ने आतंकियों की मौत की सजा उम्रकैद में बदली

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पटना। पटना हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में सीरियल ब्लास्ट करने वाले 4 आतंकियों की फांसी की सजा को पटना हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया है। 

इससे पहले पटना सिविल कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों में से 4 को फांसी और 2 को उम्रकैद की सजा सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट ने बाकी 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। गांधी मैदान में बम धमाके की ये घटना 27 अक्टूबर 2013 को हुई थ।?गांधी मैदान में बीजेपी ने हुंकार रैली का आयोजन किया गया था। वे रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी समय पटना जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 10 स्थित सुलभ शौचालय के पास पहला बम ब्लास्ट हुआ था। विस्फोटों में छह लोगों की मौत हुई थी और 89 लोग घायल हुए थे। आज कोर्ट ने बुधवार को दोषी इम्तियाज आलम, हैदर अली, नुमान अंसारी और मोजिबुल्ला अंसारी की फांसी की सजा में बदलाव कर दिया।

Surendra Sahu

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