ChhattisgarhJagdalpur

जालसाजी मामले में पटवारी का निलंबन आदेश जारी

जशपुर : कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने अनुविभागीय अधिकारी फरसाबहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार गोविंद सिंह पिता आनंद सिंह निवासी ग्राम टाकमुण्डा कुम्हारबहार द्वारा जन चौपाल कार्यक्रम में शिकायत पेश किये हैं

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जिसके अनुसार अवधेश भगत, पटवारी हल्का नम्बर 22 (तत्कालीन पटवारी) तहसील फरसाबहार द्वारा जाल साजी, गलत तरीके से फौती नामांतरण, नाम काटने, नक्शा में हेरा फेरी करने तथा गोविंद पिता आनंद का नाम ग्राम गंझियाडीह ख.नं. 235/33 से बिना सूचना दिए तथा बिना सुने खाते से नाम काट दिये जाने से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत अवधेश भगत, पटवारी प.ह.नं.- 22 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय पत्थलगांव में नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

Surendra Sahu

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