Chhattisgarh

चौंकाने वाला खुलासा! भोपाल में FCI क्लर्क के पास 4 करोड़ की संपत्ति, ED ने किया जब्त, बिल्डर को दिए थे 95 लाख उधार, पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी

Bhopal News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भोपाल के सहायक ग्रेड-1 किशोर मीणा की करीब चार करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है. जांच में सामने आया कि मीणा ने अवैध रूप से अर्जित धन में से 95 लाख रुपए एक बिल्डर को 24 प्रतिशत सालाना ब्याज पर उधार दिए थे. मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मीणा की चल-अचल संपत्ति को सीज किया है.

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यह कार्रवाई उस अभियोजन शिकायत के बाद तेज हुई, जो ईडी ने 3 मार्च 2025 को विशेष पीएमएलए कोर्ट में दर्ज की थी. कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को इस शिकायत पर संज्ञान लिया, जिसके बाद संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई.

CBI की शि‍कायत के बाद ED ने शुरू की जांच
ईडी की जांच सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी. सीबीआई की जांच में पता चला कि किशोर मीणा एफसीआई के डिविजनल ऑफिस में पदस्थ थे और उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लगभग 4.05 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति जुटाने का आरोप है. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बिल्डर ने उधार लिए गए 95 लाख में से 27.50 लाख रुपए सीबीआई में जमा कराए, जबकि 67.50 लाख रुपए मीणा के एचडीएफसी बैंक खाते में वापस भेज दिए गए थे. ईडी ने 7 फरवरी 2024 को इस खाते पर लियन लगा दिया था.

CBI कोर्ट ने किशोर मीणा को दोषी करार दिया
मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट 23 अक्टूबर 2024 को किशोर मीणा को दोषी करार दे चुका है और उनकी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था. इसी आदेश के तहत सीबीआई द्वारा बरामद 3,29,49,140 रुपए, बिल्डर द्वारा जमा 27.50 लाख और बैंक खाते में जमा 67.50 लाख रुपए ईडी ने अपनी जब्ती में ले लिए हैं.

2021 से शुरू हुआ था जांच का सिलसिला
जांच का सिलसिला मई 2021 में शुरू हुआ था, जब सीबीआई को संदीप कपूर सिक्योरिटीज के फील्ड मैनेजर शिवदयाल द्विवेदी की शिकायत मिली थी कि एफसीआई के अधिकारी बिलों के भुगतान के लिए रिश्वत मांग रहे हैं. इसके बाद की गई छापेमारी में किशोर मीणा के पास से 60,840 रुपए की नकदी, करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, सोने-चांदी के आभूषण और संपत्ति के कई दस्तावेज बरामद हुए थे. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

Surendra Sahu

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