Chhattisgarh

न्याय की जीत: उप निरीक्षक गिरधारी की अथक मेहनत से नाबालिग रेप पीड़िता को मिला इंसाफ, आरोपी को हुई सजा, जानें क्या है पूरा मामला

रायगढ़। रायगढ़ नाबालिग दुष्कर्म मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। थाना जूटमिल क्षेत्र में 16 वर्ष से कम उम्र की किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी प्रकाश दास महंत उर्फ बाटू उर्फ बादशाह (34 वर्ष) को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र साहू, एफटीएसटी (पॉक्सो) न्यायालय ने 20 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा दी है।

मामले के अनुसार, अप्रैल 2024 से जून 2024 के बीच आरोपी ने लगातार किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। इस पर थाना जूटमिल पुलिस ने अपराध क्रमांक 290/2024 धारा 376(3), 376(2)(ढ), 376(2), 506 (बी) भादवि और धारा 5(ठ)(ढ), 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने इस गंभीर अपराध में ठोस और पुख्ता साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए थे। उनके मार्गदर्शन में विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक गिरधारी ने गवाहों के बयान, वैज्ञानिक प्रमाण और दस्तावेजी साक्ष्य सावधानीपूर्वक इकट्ठा किए। इस मजबूत जांच के कारण अदालत में आरोपी अपनी सफाई में कुछ भी साबित नहीं कर सका।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने सभी साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया।

इस फैसले से यह साफ हुआ कि जब पुलिस की सख्त निगरानी और विवेचना अधिकारी की निष्ठा मिलती है, तो पीड़ितों को न्याय दिलाना संभव होता है। साथ ही समाज में कानून का भय और विश्वास दोनों मजबूत होते हैं।

Surendra Sahu

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