ChhattisgarhRaipur

कोर्ट का बड़ा फैसला: हत्या मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

रायपुर। राजधानी रायपुर की द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिनेंद्र कुमार टोंडरे की अदालत ने हत्या प्रकरण में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी धर्मेंद्र चंद्रवंशी को दोषी मानते हुए 10 साल की सश्रम कैद और ₹1,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जेल वारंट जारी कर आरोपी को केंद्रीय जेल रायपुर भेजने का आदेश दिया गया।

Related Articles

मामले की सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों के अनुसार, आरोपी धर्मेंद्र चंद्रवंशी पिता जबर सिंह (उम्र 21 वर्ष), निवासी टेटलापारा थाना इंद्रावती, जिला गरियाबंद और हाल निवासी रायपुर, पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304(B), 306 और 34 के तहत मामला दर्ज था। अदालत में अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत पेश किए, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।

फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को धारा 304(B) के तहत 10 वर्ष की कैद और ₹1,000 अर्थदंड भुगतना होगा। यदि जुर्माना नहीं भरा गया तो आरोपी को अतिरिक्त एक माह की कैद काटनी पड़ेगी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपी को जेल में उचित श्रेणी की सुविधा मिलेगी और उसके सभी कानूनी अधिकारों का पालन होगा।

अदालत ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि आरोपी को सुरक्षित हिरासत में लेकर वारंट के मुताबिक सजा दिलवाई जाए। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया कि आरोपी की सजा की गणना 25 सितंबर 2025 से शुरू होगी। अदालत की हस्ताक्षरित प्रति और वारंट जेल प्रशासन को सौंप दिए गए हैं।

Desk idp24

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!