Chhattisgarh

कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई: पैतृक संपत्ति के फर्जी नामांतरण प्रकरण में पटवारी निलंबित..

गौरेला पेंड्रा मरवाही:- जिले में पैतृक भूमि के कथित फर्जी नामांतरण और विक्रय के प्रयास के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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मिली जानकारी के अनुसार, सावन सिंह एवं तीन अन्य आवेदकों ने कलेक्टर के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उनकी पैतृक संपत्ति का फर्जी फौती नामांतरण कर अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज किया गया है। साथ ही संबंधित भूमि की रजिस्ट्री एवं शेष भूमि के विक्रय का प्रयास किए जाने की शिकायत भी की गई थी। शिकायतकर्ताओं ने दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी।

शिकायत की जांच उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर संबंधित पटवारी श्री रविन्द्र कश्यप (पटवारी हल्का नंबर-24, करगीकला), तहसील मरवाही के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कलेक्टर कार्यालय के पत्र क्रमांक 1247/कले./स्टेनो/2026 दिनांक 05 जून 2026 के अनुसार, श्री रविन्द्र कश्यप का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1), (2) एवं (3) के विपरीत पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय मरवाही निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।इस कार्रवाई को भूमि अभिलेखों में गड़बड़ी और फर्जी नामांतरण जैसे मामलों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

Sumit Jalan Marwahi/Pendra

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