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पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को 14 साल की जेल, कोर्ट ने लगाया 78.7 करोड़ रुपये रुपये का जुर्माना

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी को कोर्ट ने 14 साल की जेल की सजा सुनाई है। इमरान खान की पत्नी के खिलाफ यह एक्शन तोशाखाना केस में हुआ है। अदालत ने इसके साथ ही इमरान खान और उनकी पत्नी दोनों को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर बहाल होने से रोक दिया है।

अदालत ने उन पर 78.7 करोड़ रुपये रुपये का सामूहिक जुर्माना भी लगाया गया है। बुशरा बीबी आज कोर्ट में पेश नहीं हुईं थीं। एक दिन पहले ही मंगलवार (30 जनवरी) को पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने इमरान खान और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद को साइफर मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी के पूर्व पति खावर फरीद मनेका ने 25 नवंबर 2023 को दोनों के खिलाफ व्यभिचार और धोखाधड़ी से शादी करने का आरोप लगाया था। 71 वर्षीय खान और 49 वर्षीय बुशरा बीबी के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक विभिन्न धाराओं में इस्लामाबाद पूर्व के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कुदरतुल्ला की अदालत में मामला चल रहा था जहां सजा सुनाई गई है।

Desk idp24

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