कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं करने वाले राइस मिलर्स का 800 क्विंटल धान एवं 400 क्विंटल चावल जब्त
बिलासपुर । कस्टम मिलिंग के नियमों एवं सरकार के निर्देश का पालन नहीं करने वाले राइस मिलर्स के खिलाफ खाद्य विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में धान एवं चावल जब्त किया गया है। मामला बिलासपुर जिले के बिल्हा का है जहां कस्टम मिलिंग के तहत तय कोटे का चावल भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में जमा न करने के कारण बिल्हा के राइस मिलर्स के संस्थान मां नारायणी राइस प्रोडक्ट में खाद्य विभाग के अफसरों ने छापामार कार्रवाई की है। राइस मिल से 10 हजार 800 क्विंटल धान एवं 400 क्विंटल चावल जब्त किया गया है।
कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर जिले में कस्टम मिलिंग चावल समयावधि में जमा नहीं किये जाने के कारण खाद्य निरीक्षक बिल्हा द्वारा राइस मिलर्स पर कार्रवाई की गई। खाद्य निरीक्षक द्वारा मां नारायणी राइस प्रोडक्ट विकासखंड बिल्हा की जांच की गई। जांच में मिलर द्वारा आवश्यक पंजियों का संधारण नहीं किया जाना पाया गया। राइस मिल के भौतिक सत्यापन में उसके द्वारा उठाव किये गये धान, भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में जमा किये गये चावल एवं राइस मिल में उपलब्ध धान का मिलान किये जाने पर राइस मिल में 909 क्विंटल धान कम पाया गया। उपरोक्त अनियमितता पाये जाने के कारण राइस मिल में प्राप्त 10,800 क्विंटल धान एवं 400 क्विंटल चावल जब्त कर छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
जिले में हैं 110 पंजीकृत राइस
मिलर्स कस्टम मिलिंग के तहत भारतीय खाद्य निगम को चावल जमा करने के लिए खाद्य विभाग ने राज्य शासन के मापदंड के अनुसार जिले के 110 राइस मिलर्स को पंजीकृत किया है। पंजीयन और जरूरी शर्तों को पूरा करने के बाद राइस मिलरों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बाद उपार्जन केंद्रों व संग्रहण केंद्रों से धान का उठाव करने के लिए डीओ जारी किया गया था। जारी डीओ के अनुसार कोटे का धान राइस मिलरों ने उठाव कर लिया है। धान का उठाव के बाद अब तक कस्टम मिलिंग के तहत तय कोटे का चावल भारतीय खाद्य निगम में जमा नहीं किया गया है। इसे लेकर राज्य शासन ने नाराजगी जाहिर की है। शासन के निर्देश पर धान का उठाव के बाद भी चावल जमा न करने वाले मिलरों के प्रतिष्ठान में छापा मारने और जरूरी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।