Chhattisgarh

कलेक्टर ने जारी किया आदेश, शराब दुकान खुलने का समय बदला

कोण्डागांव : कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के जारी प्रावधानुसार जिले में कानून व्यवस्था की दृष्टि से मदिरा दुकानों के संचालन हेतु समय निर्धारित किया गया है। जिसके तहत् जिले की मदिरा दुकानें अब प्रातः 9.00 बजे खुलने सहित रात्रि 10.00 बजे बंद होंगी। उक्त नियत समयावधि के अनुरूप मदिरा दुकानों के संचालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

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Desk idp24

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