Chhattisgarh

खनिज अधिकारी को 7 साल की सजा, एसीबी ने की थी कार्यवाई

दुर्ग: जिले में सरकारी नौकरी के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने जिसे के सहायक खनिज अधिकारी को 7 साल कारावास व ₹20000 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश आदित्य जोशी की अदालत में सुनाया गया अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जाहिदा परवीन ने मामले की पैरवी की थी।

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मामला 2010 का है । आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की गुप्त सूचना के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दुर्ग के विजय नगर निवासी सहायक खनिज अधिकारी गणेश कुमार कुम्हारे के निवास पर 11 अक्टूबर 2010 को दबिश दी थी। डीएसपी लोचन पांडे के नेतृत्व में यह दबिश दी गई थी । इस बीच में गणेश कुमार द्वारा 1 जनवरी 2004 से 12 अक्टूबर 2010 तक 6 साल की शासकीय नौकरी के दौरान 2 करोड़ 20 लाख 51 हज़ार 378 रुपए की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था।

एसीबी की टीम ने आरोपी गणेश कुमार कुम्हारे के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत में पेश किया था। प्रकरण में विचारण के बाद स्पेशल कोर्ट ने अभियुक्त सहायक खनिज अधिकारी गणेश कुमार के खिलाफ एक करोड़ 48 लाख 10 हज़ार 308 रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी पाया। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) ई तथा 13 (2 ) के तहत दोषी करार देते हुए 7 वर्ष कारावास और ₹20000 के अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है।

Desk idp24

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