धार्मिक संस्थाएं हो जाएं सावधान! देनी होगी परोपकार की जानकारी, नहीं देने पर होगी कार्रवाई
रायपुर | आयकर विभाग धार्मिक संस्थाओं को लेकर एक पोर्टल तैयार कर रहा है जिसके अंतर्गत उन सभी धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं के लिए आयकर विभाग में पंजीयन जरूरी होगा जिन्हें साल में 50 हजार से ज्यादा का दान मिलता है । मंदिर , मस्जिद , गुरुद्वारा और चर्च सहित सारे धार्मिक स्थल और धार्मिक संस्थाएं इस व्यवस्था के दायरे में आएंगी। यह पोर्टल एक अप्रैल से शुरू हो जाएगा।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक पंजीयन हो जाने के बाद सभी धार्मिक व धर्मार्थ संस्थाएं आयकर के दायरे में आ जाएंगी वहीं पूरी जानकारी नहीं देने पर आयकर विभाग उन पर कार्रवाई कर सकता है । वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में ही आयकर के इस नए नियम की घोषणा भी की गई थी । आयकर विभाग के इस पोर्टल में पंजीयन भी तीन साल के लिए और तीन श्रेणियों में होगा ।
जिन धार्मिक या धर्मार्थ संस्थाओं ने पहले से पंजीयन करवा लिया है , उन्हें भी इस पोर्टल में पंजीयन करवाना होगा । नई संस्थाओं का पंजीयन भी तीन साल का होगा । पुरानी संस्थाओं को भी बताना होगा कि इन तीन सालों में उन्होंने क्या क्या परोपकार किए ।