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आसाराम को रेप के आरोप में उम्र कैद की सज़ा, गुरु पूर्णिमा के दिन बनाया था हवस का शिकार

गुजरात। शिष्या से रेप के आरोपी आसाराम को गुजरात के गांधीनगर स्थित सत्र अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डीके सोनी ने वर्ष 2013 में दर्ज इस रेप केस में सोमवार को आसाराम को दोषी पाया था। आसाराम पर 23 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं पीड़िता को 50 हजार रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।

आसाराम की पूर्व शिष्या ने उसके आश्रम में रहने के दौरान उसके साथ आसाराम की हैवानियत बयां की थी। पीड़िता ने आसाराम पर गुरु पूर्णिमा के दिन उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया था। मामला दर्ज किए जाने के नौ साल से अधिक समय बाद कोर्ट ने अब दोषी को कठोर सजा सुनाई है।

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