Pendra Gorela

चरित्र शंका को लेकर हुए विवाद के चलते पति ने की पत्नी की हत्या,हत्यारे पति को आजीवन कारावास…

@सुमित जालान

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गौरेला पेंड्रा मरवाही :- जिले के थाना गौरेला क्षेत्र में 2 साल पहले दाम्पत्य जीवन में चरित्र शंका के विवाद के चलते अपनी पत्नि की चाकू से वारकर हत्या करने वाले हत्यारे पति को अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने केे बाद उसको जेल भेजा गया है।

थाना गौरेल क्षेत्र के गांव नेवरी नवापारा निवासी सीताराम उर्फ गोलू राठौर की शादी साल 2014 में अनीता के साथ हुई थी। दोनों के तीन छोटे-छोटे बच्चे थे। शादी के कुछ सालो बाद ही सीताराम राठौर का अपनी पत्नि अनिता राठौर से आए दिन विवाद होता रहता था। घटना दिनांक के एक महीने पहले भी दोनों के मध्य विवाद हुआ था जिसके बाद मृतका अपने मायके चली गयी थी जिसे समझा बुझाकर परिवार के अन्य सदस्य घर ले आए थे। 29 अप्रेल को भी दोनों के बीच फिर विवाद हुआ जिसके बाद रात करीब साढे आठ बजे आरोपी सीताराम ने अपनी पत्नि की चाकू से गला काटकर हत्या कर दिया और शव को बाड़ी में छिपा दिया था। बाद में परिजनों ने गौरेला पुलिस को घटनाए की सूचना दी। पुलिस ने तत्काल हत्या का मामला दर्ज करते हुये दूसरे दिन आरोपी पति सीताराम राठौर को गिरफ्तार कर लिया था।

इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने आरोपी सीताराम उर्फ गोलू राठौर को भादवि की धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास एवं 100 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक पंकज नगाईच ने किया। न्यायालय ने मृतका के तीन छोटे छोटे बच्चों के लिए अपने फ़ैसले में लेख किये है कि तीनों छोटे बच्चे जिनके मां की हत्या हो गयी और हत्यारा भी इन बच्चों का पिता है ऐसे में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता के आश्रय से वंचित रह गये है और मृतका के बच्चों को मानसिक पीड़ा एवं आर्थिक क्षति कारित हुयी है ऐसी स्थिति में धारा 357 ए के तहत पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत बच्चों को समुचित प्रतिकर दिये जाने के लिये निर्णय की एक कॉपी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव को भेजने का निर्देश दिया है।

पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने प्रकरण के विवेचक तत्कालीन उप निरीक्षक अमित पाटले को उत्साहवर्धन हेतु नगद इनाम से पुरस्कृत करने कहा गया है।

Nitin Lawrence

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